पटना हाईकोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया है। यह आदेश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया। 18 याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बहाली के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों के खिलाफ जाकर नियुक्ति की गई है। विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था, जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही हुई। योग्य उम्मीदवारों के लिए तय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई। इसी में याचिकाकर्ता भी थे।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। किंतु सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट ने पूरी नियुक्ति को ही रद कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील सुनील कुमार सिंह एवं योगेंद्र कुमार का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी।
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