बिहार में कोरोना से त्राहिमाम के बावजूद राज्य सरकार ने सूबे में लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है. सरकार ने लॉकडाउन के बदले शाम 4 बजे से इवनिंग कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने ये फैसला लिया है. सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है.
गौरतलब है कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने सभी डीएम एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी. इसके बाद ये तय किया गया था कि बुधवार को होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन के बारे में फैसला लिया जाये. बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बुधवार की दोपहर बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिये गये.
बिहार में चल रहे प्रतिबंध में किया गया बदलाव, कल से नए नियमों का करना होगा पालन
➡️ 29 अप्रैल से सारी दुकानें शाम 6 बजे के बजाय 4 बजे ही होगी बंद
➡️ नाइट कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा
➡️ विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति होंगे शामिल, विवाह में DJ का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.
➡️ अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति हो सकते है शामिल,
➡️ सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में 33 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे काम, बाकी work from home.
➡️ जिला पदाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का सख्ती से अनुपालन करेंगे एवं उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराएंगे.
सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों, एलोपैथिक, आयुष, डेंटिस्ट को भी काम पर उपर्युक्त आवश्यकता के अनुसार लगाया जाएगा।
कोविड के लक्षण वाले रोगी (भले ही कोविड टेस्ट में निगेटिव हों) को भी
➡️ अस्पताल में भर्ती कर उनका ईलाज किया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसका अनुपालन अच्छे से कराया जाए।
➡️ सारे भेंटीलेटर को चालू किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी अपने अपने स्तर से सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जिला पदाधिकारी को स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत आवश्यकतानुसार निजी क्षेत्र के सहयोग से भेंटीलेटर्स को चलाने हेतु प्राधिकृत किया जाए।
➡️ जाँच की संख्या बढ़ाई जाए और आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट हेतु और अधिक मशीन कय कर (मानव बल की भी व्यवस्था के साथ) इसे कार्यशील किया जाए।
➡️ चुनाव से लौटे (पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से पुलिस कर्मियों की कोविड जाँच की जाए। इसमें यह ध्यान रखा जाए कि वे अन्य लोगों से मिलें नहीं जिससे की कोविड का संक्रमण नहीं फैले।
➡️रेमडेसिविर एवं अन्य दवाएँ आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को आसानी से एवं एक निर्धारित प्रक्रिया के अंदर मिल जाए इसकी सुनिश्चित व्यवस्था स्वास्थ्य विभागकरे।
➡️बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस किराए पर हर जिले में लिया जाए।
राज्य मुख्यालय स्तर पर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यरत हेल्पलाइन को और संवेदनशील, सुदृढ एवं उत्तरदायी बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए की आम लोगों की शिकायतों एवं सुझावों का शीघ्र निराकरण हो । स्वास्थ्य विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों
से स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार के अद्यतन आंकड़े एवं सुझाव हर 2 दिन पर विभाग को मिल जाए इन आंकड़ों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो विभाग समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेगा।
➡️निजी अस्पताल, जो केवल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं उनकी समस्या के निराकरण के लिए संस्थागत व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग बना ले और इसके माध्यम से नियमित बैठक कर समस्यों का निराकरण करे।
➡️ गत वर्ष की तरह मुज्जफरपुर में कोरोना संक्रमण के लिए अतिरिक्त अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाय।
➡️ इस अवधि के दौरान सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे ( आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर)। सभी कर्मियों (सरकारी एवं गैर सरकारी सेवक) को घर से काम (Work from home) करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 4 बजे अप० बन्द हो जायेगी।
➡️दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के बारे में पूर्व में दिए गए निदेश का सख्ती से अनुपालन जिला पदाधिकारी करेंगे और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायेंगे।
➡️यह प्रतिबंध निम्न सेवाओं / गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु Corona से संबधित Guidelines का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:
सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत seating क्षमता
औद्योगिक प्रतिष्ठान
निर्माण कार्य
E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ
➡️स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठान एवं गतिविधियाँ , ठेला पर फल / सब्जी की घूम-घूम कर बिकी ,कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
➡️ रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान पर रात्रि 9 बजे तक Take home अनुमान्य होगा।
➡️कंटेनमेंट जोन गठित करने के पूर्व में दिए गए राज्य सरकार के निदेश के क्रम में एवं भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल, 2021 को दिए गए Advisory के आलोक में जिला प्रशासन जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे।
इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को करना होगा :
राज्य सरकार कोविड से मरे हुए सभी व्यक्तियों (इसमें कोविड टेस्ट में निगेटिव परन्तु कोविड के लक्षण वाले मरीज भी सम्मिलित होंगे) का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए कमशः नगर निकाय एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अधिकृत कर आवश्कतानुसार राशि आवंटित करेंगे।
➡️Miking के माध्यम से प्रचार कराते समय अन्य बातों के अलावा कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति को भी बताया जाए ताकि प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़े।
➡️तीन लाख सक्रिय कोविड मरीज मानते हुए सभी प्रकार की आधारभूत संरचना यथा बेड, पाईपऑक्सीजन, वेंटीलेटर (Ventilator). ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (Oxygen Concentrator) आदि की तैयारी की जाए।
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