Breaking News: बिहार में दो दिन बाद हट सकता है लॉकडाउन? जानें क्या होगी नई व्यवस्था

बिहार में जल्द ही लोगों को लॉकडाउन से निजात मिल सकती है। आठ जून को बिहार में लगाए गए लॉकडाउन-4 की समय सीमा खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि इसके बाद नीतीश सरकार लॉकडाउन हटाने का फैसला कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से कोरोना की स्थिति को लेकर फीडबैक लिया है।

डीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही अनलॉक करने की रणनीति बनाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार आठ जून के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना सही नहीं माना जा रहा है। अगर अनलॉक होता है तो नीतीश सरकार सभी डीएम को सख्ती बरतने का भी अधिकार दे सकते हैं।

इसके अनुसार जिलाधिकारी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने इलाके में सख्ती बरतते हुए धारा 144 के साथ लॉकडाउन जैसा नियम भी लागू कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार दूसरे प्रदेशों की तरह बिहार में भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आठ जून को बिहार में लॉकडाउन हटेगा या नहीं इसका फैसला सोमवार को कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हो जाएगा।

आठ जून तक बिहार में लगाया गया था लॉकडाउन

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कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन आठ जून तक

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन आठ जून तक बढ़ाया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने दो जून के बाद बढ़ाए गए लॉकडाउन में व्‍यापार में कुछ छूट दी थी। नई गाइड लाइंस के अनुसार बिहार में दुकानें दोपहर दो बजे तक खोलने की छूट मिली थी। साथ ही सरकारी कार्यालय सायं चार बजे तक 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोले जाने के आदेश दिए गए थे। शादी समारोह और श्राद्धकर्म में कोई छूट नहीं दी गई थी। शिक्षण संस्‍थान भी बंद रखने का आदेश था।

मास्‍क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य

सभी दुकानों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। साथ ही शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा। इसमें लापरवाही होने पर डीएम अस्थाई तौर पर दुकान को बंद कर सकते हैं।

कार्यालयों के कामकाज में मिली छूट

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सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट

सरकारी कार्यालयों के कुछ और विभागों को भी छूट के दायरे में लाते हुए वहां नए नियमों के तहत कामकाज शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। कई सरकारी कार्यालय 25 फीसद कर्मियों के साथ सायं चार बजे तक खोले जाएंगे। डीएम अपने स्तर से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रावधानों को और सख्त कर सकते हैं। हालांकि, उन्‍हें शिथिल करने का अधिकार उनके पास नहीं होगा।

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