PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षकों की बहाली से जुड़ी है। बिहार में अब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया है।
इस मामले पर बिहार सरकार ने कोर्ट से 15 दिनों का समय मांगा है। 15 दिनों के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही शिक्षकों की बहाली होगी। वही दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए भी समय मांगा गया है।
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया।चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन व अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की।
राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है।
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पटना हाई कोर्ट ने राज्य में सवा लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन व अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष शुरू हुई शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण के मामले को लेकर शिक्षक बहाली रुकी हुई थी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई की गयी।
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