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Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: नगर निकाय चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला, पटना HC के आदेश के बाद चुनाव स्थगित, यहां पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

On: October 4, 2022 10:44 PM
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Patna High Court Ban on Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त डॉ दीपक कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की के बाद नगर निकाय चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को अवैध बताया।

आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराने का निर्देश दिया।

छुट्टी के दिन पारित किये गए इस आदेश से चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है. पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होना था ।

29 सितंबर के अपने पिछले आदेश में, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फिलहाल चल रही चुनावी प्रक्रिया अदालत के सामने विचाराधीन याचिका के परिणाम के अधीन होगी और अगर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे, तो कर सकता है।

कोर्ट ने कहा है 

इस परिस्थिति में हम मानते हैं कि बिहार नगर अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम संख्या 11) के तहत बिहार राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी/ईबीसी श्रेणी के लिए सीटों को आरक्षित करने में सरकार और चुनाव आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों का सही अनुपालन हीं नहीं किया. 

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हाईकोर्ट का फैसला

  • राज्य चुनाव आयोग, ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में मानते हुए फिर से चुनाव की अधिसूचना जारी करे औऱ तब चुनाव कराये. हमारा ये  निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में अपने कामकाज की समीक्षा करे, वह बिहार सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
  • बिहार राज्य सरकार स्थानीय निकायों, शहरी या ग्रामीण चुनावों में आरक्षण से संबंधित एक व्यापक कानून बनाने पर विचार कर सकता है, ताकि राज्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप लाया जा सके।
  • इस फैसले की एक प्रति .बिहार के मुख्य सचिव और राज्य चुनाव आयुक्त को कार्रवाई करने के लिए भेजी जाये

कोर्ट के आदेश के बाद इसे तत्काल रोक दिया गया

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक स्थानीय निकायों में पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर और दूसरे चरण की वोटिंग 20 अक्टूबर को होनी थी।

पहले चरण में जहां चुनाव होगा वहां पर मतगणना 12 अक्टूबर को दूसरे चरण का जहां पर चुनाव होगा वहां पर मतगणना 22 अक्टूबर को होना तय था. लेकिन, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे तत्काल रोक दिया गया है। 

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Gaurav Jaiswal

Gaurav Jaiswal Zee Bihar के अनुभवी न्यूज़ राइटर हैं, जो बिहार बोर्ड, बिहार यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरी, शिक्षा और करंट अफेयर्स से जुड़ी तेज़, सटीक और विश्वसनीय खबरें लिखते हैं।

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