बिहार के विश्वविद्यालयों व अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाकर प्रति कक्षा 1500 रुपए और प्रतिमाह अधिकतम 50000 रुपए करने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय को लेकर शिक्षा विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है।
संकल्प में इनकी नियुक्ति के लिए गठित कमेटी को यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक पुनर्गठित किया गया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवा शर्त में भी आंशिक संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति 11 माह के लिए की जा सकेगी एवं पुन: उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अगले 11 माह के लिए चयन समिति द्वारा सेवा नवीकृत की जा सकेगी।
विवि द्वारा गठित चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति होंगे। कुलपित द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विशेषज्ञ, संकाय व विभाग का अध्यक्ष और अनुसूचित जाति, जनजाति, अपिव, महिला, दिव्यांग श्रेणी का एक-एक शिक्षाविद चयन समिति के सदस्य होंगे।
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