Home DAILY NEWS Rupee Coin Rule 2024 : सिक्का लेने से मना करने वाले दूकानदार...

Rupee Coin Rule 2024 : सिक्का लेने से मना करने वाले दूकानदार जायेंगे जेल, नया आदेश जारी

Rupee Coin Rule 2024 : अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानदार दुकान से सामान लेने के बाद सिक्के की जगह चॉकलेट या अन्य सामान थमा देते हैं, लेकिन ऐसा करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है।

इसके अलावा अगर कोई दुकानदार आपसे छोटे सिक्के लेने से इनकार करता है तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है।

बिहार की सभी बड़ी सरकारी नौकरी और योजना की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और WhatsApp Group ज्वाइन करें!

Join WhatsApp – Click Here

Join Telegram Group – Click here

Facebook Group – Click Here

Follow On What’s App Channel  – Click Here

दरअसल, जमुई डीएम राकेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सिक्के न लेना गैरकानूनी है और छोटे सिक्कों का चलन बंद नहीं किया जा सकता।

पूरा मामला तब सामने आया जब लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि जमुई जिले में छोटे अठन्नी और एक रुपए का चलन बंद हो गया है। इसके बाद डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

एलडीएम धीरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि छोटे सिक्के लेने से इनकार करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 25 पैसे के सिक्के को छोड़कर सभी सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए पूरी तरह से वैध हैं।

लेकिन दुकानदार से लेकर ऑटो चालक और अन्य लोग भी सिक्के नहीं लेते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिक्के लेने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

एलडीएम ने बताया कि अगर आपके बाजार में कोई दुकानदार या बैंक भी सिक्के लेने से इनकार कर रहा है या सिक्कों के चलन में कोई समस्या है तो आप स्थानीय बीडीओ या सीओ से फोन पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दुकानदार के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत या एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं।

यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप zeebihar.com पर पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे Update कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ zeebihar.com पर

वैकल्पिक रूप से, आप चाहें तो जिला मजिस्ट्रेट या एलडीएम को भी कॉल कर सकते हैं। सूचना उपलब्ध कराते ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई के दिशानिर्देशों की अनदेखी करना गैरकानूनी है और ऐसा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एलडीएम ने बताया कि सिक्का नहीं लेना कानूनी अपराध है। कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की मुद्रा स्वीकार करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1980 की धारा 124ए के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान देशद्रोह श्रेणी का अपराध है।

धारा 124A के तहत सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और ऐसे आरोपी पर अदालत द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपके यहां सिक्के लेने से परहेज करता है तो आप उससे शिकायत कर सकते हैं।

डीएम राकेश कुमार ने कहा कि आरबीआई द्वारा जारी एक और दो रुपये के सिक्के चलन में हैं और कोई भी व्यापारी इनसे लेनदेन करने से इनकार नहीं कर सकता है।उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सिक्का निर्माण अधिनियम-2011 के अनुसार 30 जून 2011 के बाद से केवल 0.25 रुपये का सिक्का प्रचलन में नहीं है।अन्य सभी सिक्के वैध मुद्रा के रूप में प्रचलन में हैं।

सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों को ग्राहकों से 1 और 2 रुपये के सिक्के स्वीकार करने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकघरों, सभी बीडीओ, सीओ और पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया है।

उपरोक्त सभी बिंदुओँ की मदद से हमने आपको पूरी न्यू अपडेट के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।

बिहार की सभी बड़ी सरकारी नौकरी और योजना की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और WhatsApp Group ज्वाइन करें!

Join WhatsApp – Click Here

Join Telegram Group – Click here

Facebook Group – Click Here

Follow On Google News – Click on Star 🌟