Bihar Forced Marriage : बीपीएससी शिक्षक का पकड़ौआ विवाह, नौकरी लगते ही स्कूल से उठाया, बंदूक की नोक पर करवा दी पकड़ौआ शादी

Bihar Forced Marriage Hajipur BPSC Teacher Kidnapped : बिहार के हाजीपुर में पकड़ौआ विवाह (Forced Marriage) का एक मामला सामने आया है। इस मामले में शादी की नीयत से पहले लड़के का अपहरण किया गया।

फिर उसकी सहमति के बिना ही उसकी शादी करा दी गई। आरोप है कि अपहरण के दौरान लड़के के साथ मारपीट भी की गई. लड़के की कुछ दिनों पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) के माध्यम से कराई गई शिक्षक बहाली में नौकरी लगी थी।

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बिहार में पकड़ौआ विवाह के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा केस वैशाली जिले के पातेपुर से आया है। यहां बीपीएससी से चयनित एक शिक्षक का अपहरण कर उसका पकड़ौआ विवाह कर दिया गया।

लड़की वालों ने बुधवार दोपहर में स्कूल से ही टीचर को उठा लिया और गाड़ी में बैठा कर ले गए। परिजन ने अपहरण की शिकायत करते हुए घंटों रोड जाम करके हंगामा किया। बाद में पुलिस ने शिक्षक को अगला सकुशल बरामद कर लिया।

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विद्यालय परिसर से अपहरण कर लिया गया :

जानकारी के मुताबिक पातेपुर के रेपुरा हाई स्कूल में नवनियुक्त शिक्षक गौतम कुमार का बुधवार दोपहर बाद विद्यालय परिसर से अपहरण कर लिया गया।

आक्रोशित लोगों ने पहले बुधवार रात और गुरुवार सुबह से दोपहर तक घंटो सड़क जाम रखा। इस दौरान एसएच-49 से होकर गुजरने वाली गाड़ियां बहुआरा से बरडीहा चौक होते हुए निकलीं।

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प्रधानाचार्य ने अपहरण मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई :

शिक्षक के बाबा राजेंद्र राय एवं विद्यालय प्रभारी प्रधानाचार्य ने अपहरण मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। गुरुवार को पुलिस के दबाव पर करीब तीन बजे अपहृत शिक्षक को अपहर्ताओं ने पातेपुर थाने पर पहुंचाया। पातेपुर बीईओ ने शिक्षक गौतम कुमार का अपहरण शादी की नीयत से करने की बात कही। अपहृत शिक्षक पातेपुर थाना क्षेत्र के महैया मालपुर का रहने वाला है।

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प्रभारी चंदा कुमारी ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में सवार होकर दो आदमी आए। उन्होंने शिक्षक गौतम कुमार कक्षा से बुलाया और जबरन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसकी सूचना बीईओ पातेपुर एवं पातेपुर थाने में दी गई।

दरअसल, पकड़ौआ विवाह में दूल्हे का अपहरण कर बिना सहमति के उसकी शादी करा दी जाती है। रिपोर्ट्स की मानें तो बिहार में 80 के दशक में पकड़ौआ विवाह के अधिक मामले आने शुरू हुए थे।

हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य में पकड़ौआ विवाह के एक पुराने मामले में शादी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं मानी जाएगा।

उपरोक्त सभी बिंदुओँ की मदद से हमने आपको पूरी न्यू अपडेट के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।

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