बिहार में अनलॉक 2 का एलान, नीतीश सरकार ने छूट का दायरा और बढ़ाया, स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे, पढ़िए पूरी डिटेल

PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच अनलॉक 2 को लेकर सरकार का आज बड़ा फैसला आ गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है. सूबे में अब 22 जून तक छूट का दायरा बढ़ाया गया है.

बिहार सरकार द्वारा जारी सारे आदेश 16 से 22 जून तक के लिए है

कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. परिवहन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. पार्क और स्कूल को खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है. यानी अभी स्कूल-कॉलेज और मॉल बंद रहेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए बताया है

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एक हफ्ते के लिए बिहार में पहले से ज्यादा छूट के साथ अनलॉक 2 जारी रहेगा. बिहार में 16 से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है. अब सरकारी और निजी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे. पहले इन्हें 4 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था. दुकानें और अन्य तरह के प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुल पाएंगे. पहले 5 बजे तक बाजार खोलने की छूट थी.

इतना ही नहीं सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय भी पहले से कम किया है. अब 7 बजे की बजाए रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा. अब से थोड़ी देर पहले हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार के इस फैसले पर मुहर लगी है. 22 जून के पहले एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और तब की स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा.

बिहार में अनलॉक 2 की प्रक्रिया में अब शाम 6 बजे तक

दुकानें खुलेंगी. सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकानें अब एकदिन बीच कर खोली जा सकती हैं. संबंधित जिले के डीएम इस संबंध में आदेश जारी करेंगे कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी. सरकार ने कहा है कि शाम 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है.

अनलॉक-2 में भी में रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे.

आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे. स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे. आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन चलेंगे. वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है, इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे. शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेगी. पहले की तरह बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे. 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी संख्या को नहीं बढ़ाया गया है.

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