बिहार बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन्स, सहायक केंद्राधीक्षक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक पाली में परीक्षा में सम्मिलत 25 प्रतिशत परीक्षार्थियों की पहचान उनके प्रवेश पत्र, उत्तर पुस्तिका एवं ओएमआर पर मुद्रित फोटो से स्वयं करेंगे। वीक्षक ओएमआर, उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका पर किये गये हस्ताक्षर एवं छात्र के द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तर पुस्तिका में निर्देशित स्थान पर दिये गये निर्देश के अनुसार प्रश्न-पत्र क्रमांक को देखकर प्रश्न पत्र का वितरण करेंगे। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक होंगे। एक कक्षा में न्यूनतम दो वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति केंद्राधीक्षक करेंगे।
लॉटरी से की जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति
इंटर परीक्षा में वीक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लॉटरी निकाली जायेगी। इसके लिए हर जिला शिक्षा कार्यालय के पास शिक्षकों की सूची बिहार बोर्ड द्वारा भेजी गयी है। संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा 28 जनवरी तक वीक्षकों की नियुक्ति कर दी जानी है। पटना डीईओ कार्यालय की मानें तो 25 जनवरी को रैंडमली वीक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। वीक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह का नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।
इंटर और मैट्रिक परीक्षा में अगर किसी केंद्र पर कदाचार हुआ तो इसके लिए केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी जिम्मेवार
इंटर और मैट्रिक परीक्षा में अगर किसी केंद्र पर कदाचार हुआ तो इसके लिए केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी जिम्मेवार होंगे। बिहार बोर्ड द्वारा संबंधित केंद्राधीक्षक और दंडाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने मार्गदर्शिका में दी है।
इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा मार्गदर्शिका निकाली गयी है। इसमें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए तमाम सावधानियां बरतने को कहा गया है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर कदाचारमुक्त परीक्षा संचालित करने की अपील छात्रों से की जायेगी। इसके लिए केंद्र के प्रवेश द्वार पर पर्ची चिपकायी जायेगी।
परीक्षा व्यवस्था में जुड़े सभी कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
ज्ञात हो कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर धारा 144 लगायी जायेगी। दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा परीक्षा केंद्र के भीतर की व्यवस्था के लिए केंद्राधीक्षक एवं उनके साथ शामिल कर्मी की सामूहिक जिम्मेवारी होगी। कदाचार की स्थिति में नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ-साथ परीक्षा व्यवस्था में जुड़े सभी कर्मियों पर कार्रवाई होगी।
सामूहिक कदाचार होने पर नियमानुसार उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी जायेगी। परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर ही शौचालय जाने की अनुमति होगी।
प्रश्न पत्र कमी की स्थिति में जिला पदाधिकारी से करें संपर्क
गोपनीय प्रश्नपत्र से संबंधित विवरणी की एक प्रति केंद्राधीक्षक को परीक्षा शुरू होने के पहले समिति द्वारा उपलब्ध करायी जाती है, जिसमें विषयवार परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार भेजे गये प्रश्न पत्रों की संख्या अंकित रहती है। इसके आधार पर केंद्राधीक्षक रोल शीट में परीक्षार्थियों की अंकित विवरणी के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए पालीवार आवश्यक प्रश्नपत्रों की उपलब्धता के संबंध में परीक्षा शुरू होने के पूर्व निश्चित रूप से कर लें। प्रश्नपत्र की कमी की स्थिति में वे जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से संपर्क करेंगे।
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