BRABU : बिहार यूनिवर्सिटी (BIHAR UNIVERSITY BRABU) के तीन कॉलेजों के साथ ही राज्य के 11 विश्वविद्यालयों के 325 कॉलेजों की मान्यता खत्म करने का आदेश पटना साइकोर्ट ने संबंधित कुलपतियों को दिया है।
पहले फेज में चिह्नित 14 कॉलेजों की मान्यता 18 अगस्त से पहले समाप्त
अनुदान राशि की उपयोगिता नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व एस कुमार ने पहले फेज में चिह्नित 14 कॉलेजों की मान्यता 18 अगस्त से पहले समाप्त करते हुए कोर्ट को जानकारी देने को कहा है।
इससे पहले नौ फरवरी 2021 को कोर्ट ने उपयोगिता नहीं देने वाले कॉलेजों की लिस्टिंग करने का आदेश संबंधित विवि को दिया था. इसमें बिहार यूनिवर्सिटी (BIHAR UNIVERSITY BRABU) के कैसीटीसी कॉलेज, एमजेके कॉलेज व एसएलके कॉलेज का नाम है।
विश्वविद्यालय समेत दो दर्जन कालेजों की समाप्त हो चुकी वैधता
बिहार विश्वविद्यालय समेत इससे संबद्ध दो दर्जन कालेजों की नक मूल्यांकन के पहले चरण की वैधता समाप्त हो चुकी है। वहीं 18 कालेज ऐसे हैं जिन्होंने अबतक नैक मूल्यांकन की दिशा में पहल ही नहीं की।
वर्षों से विश्वविद्यालय को सालाना रिपार्ट भी नहीं भेजा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंगीभूत के साथ ही संबद्ध छिपी कालेजों के लिए भी नक अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है कि अब इन कालेजों को किसी प्रकार का अनुदान तभी प्राप्त होगा जब वे नैक से मूल्यांकन करवाएंगे। कालेजों ने कोरोना काल का हवाला देकर दी वर्षों से विश्वविद्यालय को सालाना रिपार्ट भी नहीं भेजा है।
कुलसचिव डा. आरके ठाकुर ने बताया
कुलसचिव डा. आरके ठाकुर ने बताया कि नैक मूल्यांकन को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर कमेटी के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। शीघ्र ही कालेजों को इस संबंध में मार्गदर्शन
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