BPSC Professor Vacancy 2024 : राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसर) के 4,108 खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। इसमें 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल हैं।
संबंधित प्रस्तावित पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की सहमति मिलने के बाद बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर को विषयवार संबंधित पदों के बारे में विस्तृत ब्योरा भेजा दिया गया है।
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उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक, सभी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी तेजी से कार्रवाई करने का अनुरोध आयोग से किया गया है।
आरक्षण के मसले पर रूक गई नियुक्ति :
पटना हाइकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की तीन साल से चल रही इस प्रक्रिया को एक याचिका के बाद रोक दिया था। इसमें कहा था कि कुल नियुक्तियों में सामान्य वर्ग का आरक्षण 50 फीसदी से कम है।
इस संदर्भ में शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया। इस पर विभाग जवाब दिया कि कुल रिक्तियों में बैकलॉग की रिक्तियां भी समाहित हैं। कोर्ट ने कहा था कि बैकलॉग और चालू रिक्तियां अलग-अलग बताई जाए। हाल ही में विभाग ने एक लिखित जवाब कोर्ट में पेश भी किया है।
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बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का विज्ञापन :
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अधियाचना (Requisition) के आधार पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नियमित के लिए विषयवार और विश्वविद्यालयवार रिक्तियां विज्ञापित की थी।
विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति और कुल 4638 (चार हजार छह सौ अड़तीस) के लिए 52 विषयों में घटक महाविद्यालय आरक्षण श्रेणियों के अनुसार रिक्तियां। 27 विषयों के लिए चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। आयोग और सिफारिशें भी शिक्षा को भेज दी गई हैं।
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माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 24.02.2023 के आलोक में सी.डब्लू.जे.सी. क्रमांक- 8932/2020, 8817/2020, 5853/2021, 17074/2022, 433/2021 में, और 226/2023 और संबंधित एल.पी.ए. क्रमांक 604/2023, 622/2023, 832/2023, 833/2023, 834/2023, 835/2023, 836/2023, 890/2023 और 1007/2023 उक्त विज्ञापन की शर्तों को यथावत रखते हुए आयोग को बैकलॉग सहित विषयवार संशोधित रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। शेष विषय शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से पत्र संख्या 15/सी 2- द्वारा 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों से प्राप्त 239/2023-4277 दिनांक-22-11-2023 जिसका विवरण देखा जा सकता है।
इस संबंध में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कोई नया आवेदन आमंत्रित नहीं किया जाएगा और आयोग केवल उस पर विचार करेगा। इससे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन प्राप्त हुए थे।
नियुक्ति के लिए आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। उक्त संशोधित रोस्टर के अनुसार विषयवार सहायक प्रोफेसरों की संख्या माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के बाद ही विश्वविद्यालयवार जैसा ऊपर उल्लिखित है।
जिन 27 विषयों में कोई रिक्ति बची है, अनुशंसाएं शिक्षा विभाग, सरकार को भेज दी गई है। बिहार में माननीय के आदेशानुसार अलग से कार्रवाई की जाएगी।
जिन 27 विषयों की अनुशंसा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेजी गई है, उनमें यदि कोई रिक्ति बची हो तो उपरोक्त विषयों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार अलग से कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त सभी बिंदुओँ की मदद से हमने आपको पूरी न्यू अपडेट के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।
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