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बिहार सरकार ने जारी किया नया आदेश बिहार के सभी स्कूल-कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक बंद

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार में सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षण संस्थानों के साथ छात्रावास भी संचालित नहीं होंगे। सभी विद्यालय ,महाविद्यालय शिक्षण ,प्रशिक्षण ,कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे परन्तु उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाईन शिक्षण कार्य संचालित किये जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएँ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएँ संचालित की जा सकेंगी।

संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया

मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के हस्ताक्षर से जारी गृह विभाग के आदेश के मुताबिक सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है। इनके छात्रावास भी नहीं संचालित होंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। राज्य सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जाने की छूट दी है।

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संस्थान बंद होंगे पर परीक्षाएं होंगी

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश भले ही दिया गया है पर परीक्षाएं आयोजित करने पर रोक नहीं लगाई गई है। केन्द्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधि परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा विभिन्न विद्यालय और बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षा भी संचालित हो सकेंगी। पुलिस या होमगार्ड के प्रशिक्षण संस्थान और चिकित्सा से संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। हालांकि अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान के बंद या संचालित किए जाने से संबंधित निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

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