Bihar News Live : बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को त्योहार से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वर्षों की मांग को स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की कवायद शुरू हो गई है।
इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आज नई नियमावली को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इसे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली-2023 नाम दिया गया है। शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में इस पर संबंधित लोगों से आपत्ति मांगी है। इस नियमवाली में शिक्षकों के राज्यकर्मी से लेकर वेतन व ट्रांसफर समेत तमाम जानकारी दी गई है।
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शिक्षा विभाग की इस नियमावली के अनुसार जिसके अनुसार अब नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नई नियमावली के अनुसार राज्य सरकार अब नियोजित शिक्षकों के लिए चयनित एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेगी।
इस परीक्षा को पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को तीन अवसर दिए जाएंगे, यदि तीनों अवसर में ये शिक्षक परीक्षा पास करने में असफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।
विशिष्ट शिक्षक शिक्षकों का मूल वेतन ₹25000 निर्धारित किया गया :
मध्य विद्यालय के शिक्षक यानी कक्षा एक से पांचवी तक के विशिष्ट शिक्षक शिक्षकों का मूल वेतन ₹25000 निर्धारित किया गया है। कक्षा 6 से आठवीं तक के विशिष्ट शिक्षकों को 28000 रुपए का मूल वेतन तय किया गया है। कक्षा 9 से दसवीं तक के विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन 31000 निर्धारित किया गया है।
कक्षा 11 एवं 12 के लिए विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन ₹32000 रखा गया है। मूल वेतन से इतर, राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, और शहरी परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। नियमावली के तहत विभाग अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भत्तों को संशोधित भी कर सकता है।
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स्थानांतरण पूरे सेवा काल में दो बार लिया जा सकेगा :
विशिष्ट शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी के जरिए स्थानांतरित होंगे। एक तय अवधि पूरा होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुरोध कर जिला के बाहर भी स्थानांतरण ले सकते हैं।
इस तरह का अनुरोध स्थानांतरण पूरे सेवा काल में दो बार लिया जा सकेगा। पूरे सेवाकाल के दौरान अगर प्राथमिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक को जरूरत महसूस हुई तो प्रशासनिक आधार पर कभी भी जिले के बाहर इनका स्थानांतरण किया जा सकेगा।
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