शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर 94 हजार पदों पर होगी बहाली..

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94 हजार पदों पर होगी बहाली

शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, ओपेन कैंप लगाकर होगी काउंसलिंग, सीएम ने दी हरी झंड़ी, 94 हजार पदों पर होगी बहाली

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बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर

बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 94 हजार पदों पर शिक्षक बहाली को रद्द नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहाली पूरी करने को लेकर हरी झंडी दे दी है. सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने ओपेन कैंप लगाकर काउंसलिंग करने का आदेश दिया है. जिसकी मांग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे.
बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के लिए तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी. पिछले 10 दिनों से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर शिक्षक अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं. इनकी मांग को मानते हुए सरकार ने ओपेन कैंप लगाकर काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है. जिसकी तारीख जल्द जारी की जाएगी.

सीटीईटी 2019 को लेकर हाईकोर्ट ने दिया फैसला

94000 primary teachers recruitment in Bihar: सूबे में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें। न्यायमूर्ति डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। एकलपीठ के इस आदेश के साथ ही उक्त बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गयी।

बड़ी खबर 94 हजार पदों पर होगी बहाली..

पिछले दिनों मामले पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने मंगलवार को 78 पृष्ठों में फैसला सुनाया। कोर्ट ने संजय कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार मामले में फैसले के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया। bihar university

दरअसल, राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित कर कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आवेदक के वकील दीनु कुमार ने बताया कि इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर करते हुए कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत एक जुलाई के आदेश के जरिये राज्य सरकार से जवाब-तलब करते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए भी अंतिम नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। अब सूबे के लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता एकलपीठ के फैसले से साफ हो गया है।

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