बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इन तीन दुकानों को खोलने की दी गई इजाजत, सभी DM को आदेश जारी

PATNA : बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार ने 25 मई तक लॉकडाउन का एलान किया है. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नीतीश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है लेकिन इसबार लोगों को थोड़ी सी राहत भी दी गई है. अब राज्य सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है. इसे लेकर सभी जिलों के एसपी और डीएम को पत्र लिखा गया है. Big decision of Bihar government

बिहार सरकार की ओर से चिकन, मटन, मछली और अंडे की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. राज्य में अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन सामानों की बिक्री की जा सकती है. मतस्य विभाग की ओर से जारी नया नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में मटन, चिकन, मछली और अंडा की खरीद-बिक्री पर किसी भी तरह की प्रतिबंध नहीं रहेगी.

मतस्य विभाग ने कहा है कि मछली, मुर्गी, मांस और अंडा की बिक्री निर्धारित समय सीमा के अनुकूल खुलेगी और इनके आवागमन तथा मत्स्य शिकारमाही की छूट रहेगी. इस संबंध में बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि मछली, मुर्गी, मांस और अंडे के वाहनों का आवागमन भी बाधित ना हो, यह सुनिश्चित करें.


सरकार ने कहा है कि निर्धारित समय के अनुसार इन सारी चीजों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है. नीचे स्तर तक के अधिकारियों को इस संबंध में दिशानिर्देश शीघ्र जारी करें. पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को शुक्रवार को पत्र जारी किया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि मछली, मुर्गी, मांस और अंडे आदि व्यवसाय से जुड़े लोगों को कोई दिक्कत ना हो यह देखते हुए जिलों को निर्देश जारी किया गया है. ताकि इन लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो.

Big decision of Bihar government

पशु और मत्स्य संसाधन विभाग विभाग ने यह भी साफ किया है कि राज्य भर में पशु चिकित्सालय, औषधालय क्लीनिक, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आदि खुले रहेंगे. Big decision of Bihar government

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बिहार सरकार का बड़ा फैसला

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