PATNA : देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वह 30 जून तक कोरोना की मौजूदा गाइडलाइन को जारी रखें. केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख करके कहा है कि 30 जून तक मौजूदा गाइडलाइन को लागू रखना होगा
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि कोरोना वायरस कमी आई है. लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं है कि नरमी बरती जाए और ऐसे में सख्त निगरानी की आवश्यकता है
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 25 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई थी. वह आदेश अब 30 जून तक प्रभावी रहेगा. राज्यों को कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार होगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आज जारी किए गए निर्देश के मुताबिक सभी गाइडलाइन पिछले महीने की तरह और उन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है.
राज्यों में चल रहे लॉकडाउन को बढ़ाने या घटाने या फिर उसमें कोई ढील दिए जाने के पूरे अधिकार भी राज्यों को ही दिए गए हैं. अब यह राज्यों को तय करना होगा कि वह अपने राज्य में चल रहे लॉकडाउन में कोई ढील देना चाहते हैं या नहीं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों में कोरोना वायरस मामले हैं. वह केंद्र सरकार की टीम या राज्य सरकार की टीम जाकर स्थिति का आकलन करें और जरूरत पड़ने पर कुछ समय तक रुक कर स्थिति का आकलन कर समीक्षा रिपोर्ट दें. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर-पूर्व के राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर चिंता जताई है.
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों के इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10 फ़ीसदी से ज्यादा है और अस्पतालों में 60 फ़ीसदी से ज्यादा बेड भरे हुए हैं. उन इलाकों को संवेदनशील घोषित किया जाए और राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट ले कि आखिर मामले क्यों पड़ रहे हैं. इन इलाकों में विशेष सतर्कता की भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जरूरत बताई है.
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