BRABU : आदेश के बावजूद केस डायरी दाखिल नहीं करने पर एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा ने सोमवार को विश्वविद्यालय थानेदार सह जांच अधिकारी रामनाथ प्रसाद पर दो हजार रुपये के जुर्माना का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले में एसएसपी व थानेदार को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है।
अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित की गई है
जुर्माना न चुकाने व आदेश का पालन नहीं होने पर थानेदार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में प्रोसेडिंग चलाई जा सकती है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित की गई है।
एलएस कॉलेज में आयोजित पीएचडी की प्रवेश परीक्षा का मामला
केस डायरी दाखिल नहीं किए जाने से काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आजाद कॉलोनी निवासी आरोपित गोल्डेन सिंह उर्फ रौनक कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। यूनिवर्सिटी की ओर से 21 मार्च 2019 को एलएस कॉलेज में आयोजित पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न केवल अंग्रेजी में होने पर परीक्षार्थियों ने इसका बहिष्कार करते हुए उत्तर पुस्तिका को फाड़ दिया था।
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परीक्षा नियंत्रक ने अज्ञात के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई
इस संबंध में एलएस कॉलेज के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक राजीव कुमार ने अज्ञात के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में गोल्डेन सिंह की भूमिका सामाने आयी और पुलिस ने उसको मामले में आरोपित बनाया।
कोर्ट मे केस डायरी दाखिल नहीं होने पर मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही
इसके बाद 22 जुलाई 2021 को गोल्डेन ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। कोर्ट मे केस डायरी दाखिल नहीं होने पर मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसको लेकर कोर्ट ने जांच अधिकारी से बीते 29 जनवरी, 28 मार्च व 25 अप्रैल को स्पष्टीकरण मांगा था।
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