Bihar Teacher Recruitment 2022 : बड़ी ख़बर! छठे चरण की शिक्षक बहाली पर लगी रोक हटी, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

BIHAR teacher recruitment

Bihar Teacher Recruitment : पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस लेते हुए केस के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

सोमवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बहाली पर लगाए गए रोक आदेश को वापस ले लिया।

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कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जारी किया था आदेश

हालांकि कोर्ट ने केस के अंतिम आदेश पर बहाली निर्भर करने का आदेश दिया। Bihar Teacher Recruitment गौरतलब है कि एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित उम्मीदवारों ने बाद में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा पास करने के आधार पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर आपत्ति उठाते हुए केस दायर किया था।

Bihar Teacher Recruitment : हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती का रास्ता साफ

कोर्ट ने गत 15 सितम्बर को बहाली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 26 सितम्बर को एक आदेश जारी कर नियोजन की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगा दी थी। Bihar Teacher Recruitment अब हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

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हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने दायर की थी अपील

मालूम हो कि इसी साल नौ फ़रवरी को पटना हाई कोर्ट की एकलपीठ ने प्रीति प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था ।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिन उम्मीदवारों का बीएसआईटीईटी परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुआ था और जिन्होंने खुद को बीएड के लिए नामांकित किया है। Bihar Teacher Recruitment वे सभी सत्र 2016-18 तक नवीनतम पाठ्यक्रम और बीएड  नियुक्ति के छठे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले डिग्री के पात्र होंगे।

एकलपीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा

एकलपीठ ने अपने निर्णय में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों के परिणाम वर्ष 2012 में प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन कराया है।  सत्र 2017-19 में पाठ्यक्रम के बावजूद कि उन्होंने बी.एड प्राप्त किया है। Bihar Teacher Recruitment

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कट आफ तिथि से पहले डिग्री पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें चयन/ नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी।

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