BRA Bihar University : कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ DEO ने यूनिवर्सिटी थाने में दी शिकायत

BRA Bihar University : बिहार यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ रविवार की शाम करीब पांच बजे डीईमो अजय कुमार सिंह ने एफआईआर के लिए विश्वविद्यालय धाने में आवेदन सौंपा।

इसमें समय से परीक्षा नहीं कराने, परीक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने, परीक्षा लेने से इंकार करने, परीक्षा के संबंध में विभाग को सूचना नहीं देने आदि के आरोप लगाए गए हैं।

बिहार की सभी बड़ी सरकारी नौकरी और योजना की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और WhatsApp Group ज्वाइन करें!

Join WhatsApp – Click Here

Join Telegram Group – Click here

Facebook Group – Click Here

Follow On What’s App Channel  – Click Here

जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय निर्देश के आलोक में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। थानेदार प्रवीण कुमार ने मामले में वरीय अधिकारियों से बात करने के बाद आवेदन को जांच पर रख लिया है। अब पुलिस पहले मामले में जाच करेगी कि कानूनी रूप से लगाए गए आरोप तर्क व कानून सम्मत है या नहीं।

इसके बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। पटना में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित समीक्षा को लेकर बीते 28 फरवरी को बैठक बुलाई थी। इसमें कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रकों ने भाग नहीं लिया था।

यह ख़बर बिल्कुल अभी आई है और इसे सबसे पहले आप zeebihar.com पर पढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे जानकारी मिल रही है, हम इसे Update कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और पाइए हर सही ख़बर, सबसे पहले सिर्फ zeebihar.com पर

थाने में दिए गए आवेदन में हीईओ ने बिहार कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशन एक्ट 1981 का हवाला दिया गया है। बताया गया है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को भी इस एक्ट के अधीन लाया गया है। इसमें स्पष्ट है कि कोई भी संबंधित व्यक्ति परीक्षा में अपने कार्यों और दायित्वों से इंकार नहीं कर सकता है।

इनकार करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। विभाग की ओर से परीक्षाओं को ससमय कराने के लिए निर्णय लिया था। साथ ही एकेडमिक सत्र में कौन सी परीक्षा कब ली जानी है, इसकी अधिसूचना गजट भी जारी की गई थी।

इसके बावजूद विश्वविद्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि पीछे चल रहे एकेडमिक सत्र को अद्यतन करना तो दूर अद्यतन एकेडमिक सत्र भी पिछड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत परीक्षाओं का ससमय संचालन कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

इस संबंध में विभाग की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक में भी भाग नहीं लिया गया। डीईओ ने अपने आवेदन में परीक्षा अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की विभिन्न पांच धाराओं में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बयान : जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध एक आवेदन थाने में रिसीव कराया गया है। मामले में जांच के बाद आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। राकेना कुमार, एसएसपी

उपरोक्त सभी बिंदुओँ की मदद से हमने आपको पूरी न्यू अपडेट के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।

बिहार की सभी बड़ी सरकारी नौकरी और योजना की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम और WhatsApp Group ज्वाइन करें!

Join WhatsApp – Click Here

Join Telegram Group – Click here

Facebook Group – Click Here

Follow On Google News – Click on Star 🌟